SC/ST क्रीमी लेयर का विस्तार: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र से मांगा जवाब क्रीमी लेयर SC/ST में लागू हो? PIL पर नोटिस जारी, 6 हफ्ते में जवाब दें
नई दिल्ली, 5 फरवरी 2026, दोपहर
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को PIL पर नोटिस जारी किया, जिसमें SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने की मांग की गई है। CJI सूर्या कांत की बेंच ने इसे “संवेदनशील मुद्दा” बताया और केंद्र से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है।
मामला दो PIL से जुड़ा है – एक में SC/ST में क्रीमी लेयर बाहर करने की मांग है ताकि लाभ सच्चे पिछड़ों को मिले। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा जरूरी है, खासकर जब SC/ST में 2 पीढ़ियां लाभ ले चुकी हैं। अभी क्रीमी लेयर केवल OBC में लागू है, लेकिन SC/ST में भी विस्तार की बहस तेज हो गई है।
UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 में सामान्य वर्ग को बाहर रखने पर कोर्ट ने स्टे लगाया, कहते हुए कि ये नियम “समाज को बांटने वाले” हैं। X पर लोग कह रहे हैं: “क्रीमी लेयर SC/ST में लागू हो, IAS के बच्चे को क्यों आरक्षण?” यह बहस बजट 2026 से पहले शिक्षा और आरक्षण नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है।
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