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Friday, February 13, 2026
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पंजाब कोर्ट ने गूगल को दिया आदेश – राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती के यूट्यूब चैनल की डिटेल्स सौंपने का निर्देश “हेट स्पीच” और “धार्मिक भावनाओं को ठेस” के आरोप में केस, कोर्ट ने गूगल से मांगी चैनल ओनरशिप, IP और यूजर डेटा

चंडीगढ़, पंजाब, 12 फरवरी 2026

ट्रेंडिंग चर्चा – हर ट्रेंड पर आपकी आवाज़

पंजाब की एक अदालत ने गूगल को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि राष्ट्रवादी पत्रकार और यूट्यूबर अजीत भारती के यूट्यूब चैनल की पूरी डिटेल्स कोर्ट में पेश की जाएं।

कोर्ट ने गूगल से मांगी हैं ये जानकारियां:

  • चैनल का असली ओनर कौन है (नाम, पता, संपर्क)
  • चैनल से जुड़े IP एड्रेस और लोकेशन डेटा
  • चैनल पर अपलोड वीडियोज की पूरी जानकारी
  • यूजर डेटा और सब्सक्राइबर लिस्ट (यदि लागू हो)

मामला क्या है? पंजाब में एक NGO और कुछ व्यक्तियों ने अजीत भारती के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप हैं कि उनके यूट्यूब वीडियोज में:

  • हेट स्पीच (घृणा फैलाने वाले बयान)
  • धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट
  • सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले कमेंट्स

शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की थी कि अजीत भारती के चैनल की असली पहचान सामने लाई जाए, क्योंकि चैनल नाम से संचालित हो रहा है लेकिन असली ओनर छिपा हुआ है।

कोर्ट का फैसला पंजाब की सेशन कोर्ट ने गूगल इंडिया को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर सभी डिटेल्स पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा: “यह केस गंभीर है। अभियुक्त की पहचान जानना जांच के लिए जरूरी है। गूगल को कानून के तहत डेटा उपलब्ध कराना होगा।”

अजीत भारती का पक्ष अभी तक अजीत भारती या उनके वकील की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन उनके फैंस और सपोर्टर्स X पर लिख रहे हैं:

  • “अजीत भारती सच बोलते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है।”
  • “यह प्रेस फ्रीडम पर हमला है।”
  • “#StandWithAjeetBharti” ट्रेंड कर रहा है।

यह मामला प्रेस फ्रीडम, ऑनलाइन स्पीच और सोशल मीडिया रेगुलेशन पर फिर से बहस छेड़ रहा है।

नीचे कोर्ट ऑर्डर और अजीत भारती के यूट्यूब चैनल से जुड़ी मुख्य स्क्रीनशॉट दी गई है:

Disclaimer हम किसी भी न्यूज का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। यह न्यूज सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से ली गई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि पाठक अवश्य करें। न्यूज पहले से उपलब्ध है इन जगहों पर: X.com (@AjeetBharti), Punjab Courts Updates, The Tribune, Hindustan Times, The Indian Express, Bar & Bench, LiveLaw आदि। कानूनी मामलों में सिर्फ कोर्ट के आधिकारिक फैसले पर भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें।

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