देवास गोल्ड लोन फ्रॉड: शैलेंद्र शर्मा (पिता गणेश शर्मा) सहित 4 आरोपियों को 5-5 साल की सजा HBFC फाइनेंस में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का लोन लिया – कोर्ट ने सश्रम कारावास और ₹2 लाख जुर्माना लगाया
देवास, मध्य प्रदेश, 3 फरवरी 2026, शाम
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देवास में HBFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के गोल्ड लोन धोखाधड़ी मामले में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5 साल के सश्रम कारावास और ₹2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी:
- शैलेंद्र शर्मा (पिता: गणेश शर्मा, उम्र 32, निवासी: 20/4 24 सम्यक बिहार, देवास)
- प्रमोद चौधरी (पिता: स्वर्गीय नंदकिशोर चौधरी, उम्र 32, निवासी: 54 जय श्रीनगर, देवास)
- महेंद्र (पिता: नारायण सिंह पटेल, उम्र 32, निवासी: 46 बालाजी नगर, देवास)
- फाल्गुनी (पिता: चिंतामणि कश्यप, उम्र 30, निवासी: सनराइज सिटी टू नागझरी, उज्जैन)
मामला 24 जुलाई 2021 का है, जब कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 567/2021 दर्ज हुआ। आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर फर्जी दस्तावेजों और नकली गोल्ड ज्वेलरी के जरिए बैंक से करोड़ों रुपये का गोल्ड लोन लिया और राशि का दुरुपयोग किया। धाराएं: 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी आईपीसी।
विवेचना उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। आरोपियों की गिरफ्तारी 13 जून 2023 को हुई, चालान 11 सितंबर 2023 को तैयार कर 18 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में पेश किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के “ऑपरेशन संकल्प” के तहत हुई, जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।
बैंक ने कहा कि यह फैसला फ्रॉड मामलों में कड़ी कार्रवाई का संदेश देता है। पुलिस ने लोगों से सलाह दी है कि गोल्ड लोन लेते समय हमेशा वैध दस्तावेजों का उपयोग करें और बैंक की पूरी जांच कराएं।
नीचे कोर्ट फैसले से जुड़ी मुख्य जानकारी वाली इमेज/स्क्रीनशॉट दी गई है:
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